कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने लगाई ‘रोक’
नयी दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने भारतीय नौसेना के भूतपूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव और भारत को बड़ी राहत दी है. नीदरलैंड्स के हेग स्थित इस अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. भारत ने पाकिस्तानी की सैन्य अदालत के इस फैसले के खिलाफ इस अदालत में 8 मई को अपील की थी. हालांकि अभी तक पाकिस्तान की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देर रात ट्वीट कर यह जानकारी दी.
Mr.Harish Salve, Senior Advocate is representing India before International Court of Justice in the #KulbhushanJadhav case. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 9, 2017
Mr.Harish Salve, Senior Advocate is representing India before International Court of Justice in the #KulbhushanJadhav case.
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 9, 2017
I have spoken to the mother of #KulbhushanJadhav and told her about the order of President, ICJ under Art 74 Paragraph 4 of Rules of Court. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 9, 2017
I have spoken to the mother of #KulbhushanJadhav and told her about the order of President, ICJ under Art 74 Paragraph 4 of Rules of Court.
अंतरराष्ट्रीय अदालत की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान पर वियेना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था. भारत की ओर से दायर अपील में यह भी बताया गया था कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और ना ही उन्हें भारत के उच्चायोग अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का यह फैसला शरीफ सरकार और पाकिस्तान सेना के लिए झटका है, जो भारतीय अधिकारियों या जाधव के परिवार को उससे मिलने की इजाजत नहीं दे रहा है। पाक की सैन्य अदालत ने भारत को सूचना दिए बिना गोपनीय तरीके से जाधव के खिलाफ केस चलाया और सजा सुना दी। भारत शुरुआत से ही कहता रहा है कि पाक ने अंतराष्ट्रीय कानूनों को परे रखकर जाधव को सजा सुनाई है, उसे बचाव का कोई मौका नहीं दिया गया। भारत ने 15 बार जाधव से मिलने की इजाजत पाक से मांगी, लेकिन हर बार इसे खारिज कर दिया गया।
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