केंद्रीय कैबिनेट ने मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट 1961 में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है. बाहर के कार्यों में महिलाओं की भागिदारी देखते हुए मोदी सरकार ने अक बड़ा फैसला लिया है, जो महिलाओं को लंबे समय तक काम करने के लिए और प्रेरिज करेगा, केंद्रीय कैबिनेट ने मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट 1961 में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है. अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो निजी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को भी 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिल सकेगी.
आपको बता दें कि नए बिल के अनुसार अगर कोई महिला किसी बच्चे को गोद लेती है तो उसे 12 हफ्तों की छुट्टी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ़्तर को बच्चों की देखभाल के लिए अपने यहां एक क्रैच भी बनाना होगा।
यह नया नियम उन तमाम संस्थाओं और निजी संस्थानों पर लागू होगा जहां 10 या इससं अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इस बिल के पास होने से 18 लाख महिला कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।
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